दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) अदालत ने एक बेहद गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 31 जुलाई 2023 का है, जब हाथीबड़कला क्षेत्र के सर्व गेट के पास कूड़ेदान के नजदीक एक महिला बेहोशी की हालत में पाई गई थी। सूचना मिलने पर नगर निगम कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को दून अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट पाया गया।
पुलिस ने उसी दिन कैनाल रोड क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी, जिसके चलते तत्कालीन चौकी प्रभारी आशीष रावत ने शिकायतकर्ता के रूप में केस की जांच में अहम भूमिका निभाई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह महिला को रेलवे स्टेशन के पास शराब पीते हुए मिला था। बातचीत के बाद दोनों एक स्थान पर गए, जहां शराब पीने के दौरान विवाद हो गया। आरोपी के अनुसार, जब महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उसने गुस्से में उसका सिर दीवार पर मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने अपराध को अंजाम दिया।
पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि महिला के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे और संघर्ष के संकेत भी मिले। जांच के दौरान महिला के हाथों में आरोपी के बाल भी पाए गए, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हुए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अन्य जैविक साक्ष्य भी एकत्र किए।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 31 दस्तावेजी साक्ष्य और 9 गवाह पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मामले का निपटारा किया।
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