नैनीताल जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पाँच शस्त्र लाइसेंस रद्द

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उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल मुख्यालय में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर पाँच लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, आज़ाद नगर निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लाइन नंबर 18, बनभूलपुरा निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद पर भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

इसी तरह लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

इन सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने सार्वजनिक शांति और जनहित को प्राथमिकता देते हुए संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।